शिक्षा

UPTET 2026 परिणाम पर आपत्ति का आखिरी मौका

अब सिर्फ ई-मेल से भेजें प्रत्यावेदन

10 सितंबर तक आयोग को भेजना होगा आवेदन, कार्यालय में आज से ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

UPTET 2026 के परिणाम को लेकर किसी तरह की आपत्ति या अनुतोष की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब परिणाम से संबंधित प्रत्यावेदन केवल ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को घोषित UPTET-2026 के परिणाम के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अब आयोग के निर्धारित ई-मेल पते upesscprayagraj@gmail.com पर आवेदन भेजना होगा।

अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यावेदन भेजने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद भेजे गए प्रत्यावेदनों को लेकर आयोग की ओर से इस सूचना में कोई अतिरिक्त समयसीमा घोषित नहीं की गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को परिणाम से संबंधित कोई आपत्ति या अनुतोष चाहिए, उन्हें तय समयसीमा के भीतर अपनी बात आयोग तक पहुंचानी होगी।

आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि 3 सितंबर से कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अभ्यर्थियों को कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा करने के बजाय निर्धारित ई-मेल माध्यम का ही इस्तेमाल करना होगा।

यह व्यवस्था आयोग की 1 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति संख्या 1898/48/(2026)/परीक्षा/2026-27 के क्रम में जारी की गई है। आयोग का कहना है कि प्राप्त प्रत्यावेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अभ्यर्थियों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करना है। ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने वाले प्रत्यावेदन में अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से दर्ज करना और निर्धारित समयसीमा के भीतर उसे भेजना जरूरी होगा।

UPTET परिणाम को लेकर असंतुष्ट अभ्यर्थियों के लिए संदेश सीधा है—अब कागजी आवेदन लेकर आयोग के कार्यालय की दौड़ लगाने का रास्ता बंद है। अपनी आपत्ति दर्ज करनी है तो 10 सितंबर तक डिजिटल माध्यम से ही दस्तक देनी होगी।

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने प्रत्यावेदन समयसीमा के भीतर ई-मेल पर उपलब्ध कराएं, ताकि उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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