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सर्किल रेट निर्धारण के नियम होंगे सरल

आम नागरिक स्वयं करा सकेंगे संपत्ति की रजिस्ट्री

40 मानकों को घटाकर 15 से 20 किया जाएगा, शासनादेश शीघ्र जारी होगा

-स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल

प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि सर्किल रेट निर्धारण के नियमों को अब सरल किया जा रहा है। अब तक जहां लगभग 40 मानकों के आधार पर सर्किल रेट तय किए जाते थे, वहीं अब उन्हें घटाकर 15 से 20 मानकों तक सीमित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि नियमों के सरलीकरण से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया आसान होने से अब कोई भी नागरिक स्वयं अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री बिना किसी एजेंट या मध्यस्थ के करा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोग विभागीय वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन का सर्किल रेट खुद देख सकेंगे, आवश्यक विवरण दर्ज कर स्लॉट बुक करके रजिस्ट्री स्वयं करा सकेंगे।

जायसवाल ने बताया कि नए मानक लागू होने से सर्किल रेट की असमानता दूर होगी, जिससे पूरे प्रदेश में एक समान और पारदर्शी रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट नियमों के कारण अब तक होने वाली स्टांप चोरी, रजिस्ट्री विवाद और कानूनी मुकदमों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

मंत्री ने कहा कि मानकों में इस सरलीकरण के लिए शासनादेश शीघ्र जारी किया जाएगा, जिससे विभागीय स्तर पर इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के “ईज ऑफ लिविंग” विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को सरल, पारदर्शी और बेहतर बनाना है।

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Author: ntuser1

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