गारंटीड रिटर्न के झांसे में न आएं, यूपी रेरा की सख्त चेतावनी
फर्जी ऑफर्स और लुभावने विज्ञापनों से सतर्क रहें, निवेश से पहले करें पूरी जांच

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने घर खरीदने वालों को बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गारंटीड रिटर्न, पजेशन से पहले तय किराया, फ्री गिफ्ट जैसे आकर्षक ऑफर्स के झांसे में न आएं। प्राधिकरण के अनुसार कई बिल्डर खरीदारों को लुभाने के लिए ऐसे विज्ञापन जारी करते हैं, लेकिन यदि ये बातें कानूनी एग्रीमेंट में शामिल नहीं हैं, तो इनकी कोई वैधता नहीं होती।
यूपी रेरा ने स्पष्ट किया कि कुछ प्रमोटर्स सबवेंशन प्लान, प्री-ईएमआई भुगतान, बायबैक गारंटी, लीज एश्योरेंस और निश्चित रिटर्न जैसी योजनाओं का प्रचार करते हैं। इसके साथ ही फ्री कार, सोने के सिक्के और विदेशी यात्रा जैसे लालच भी दिए जाते हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करने के मात्र तरीके होते हैं।
प्राधिकरण ने चेताया कि ऐसे ऑफर्स पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत भ्रामक विज्ञापन और झूठे वादे अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिन पर बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यूपी रेरा ने खरीदारों को सलाह दी है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। निवेश से पहले परियोजना का रजिस्ट्रेशन, जमीन के दस्तावेज, लेआउट प्लान और तय समयसीमा की गहन जांच अवश्य करें। साथ ही बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी भुगतान बैंकिंग माध्यम से ही करें।
विशेषज्ञों का कहना है कि रियल एस्टेट में सुरक्षित निवेश के लिए सतर्कता और सही जानकारी बेहद जरूरी है। खरीदारों को मौखिक वादों पर भरोसा करने के बजाय लिखित दस्तावेजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।



