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दवा आयात को मिली नई उड़ान

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

देश में दवा आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाने तथा व्यापार को अधिक सुगम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन करते हुए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को औषधियों के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश द्वार घोषित कर दिया है।

नियम 43ए में हुआ संशोधन

सरकार ने औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन कर नवी मुंबई हवाई अड्डे को उन अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है, जहां से देश में दवाओं का आयात किया जा सकेगा। यह निर्णय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद लिया गया है।

अब कुल 42 अधिकृत प्रवेश द्वार

इस अधिसूचना के बाद सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्गों सहित दवाओं के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश द्वारों की कुल संख्या 42 हो गई है। इससे आयातकों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और देश की दवा आपूर्ति प्रणाली अधिक सक्षम बनेगी।

लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बड़ा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि नवी मुंबई हवाई अड्डे के संचालन से दवाओं की तेज़ आवाजाही, समयबद्ध आपूर्ति और बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित होगा। इससे आयात प्रक्रिया अधिक प्रभावी होने के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को भी बढ़ावा मिलेगा।

नियामकीय निगरानी होगी और मजबूत

सरकार का कहना है कि इस कदम से दवाओं के आयात पर प्रभावी नियामकीय निगरानी भी सुनिश्चित होगी। साथ ही फार्मास्युटिकल क्षेत्र को आधुनिक अवसंरचना और बेहतर व्यापारिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे भारत की स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।

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