मोडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती, अब मालिक ही नहीं गैराज संचालक भी होंगे जिम्मेदार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदायूं में कड़ा एक्शन, जुर्माना- जेल और लाइसेंस निलंबन तय

(निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क)
बदायूं में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय बदायूं में 18 अप्रैल 2026 को डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी को मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत लागू प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई और स्पष्ट किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई गैराज या वर्कशॉप मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों की बिक्री या फिटिंग करता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 182ए (3) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत संबंधित संचालक पर प्रति उल्लंघन एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में इस प्रकार का अवैध परिवर्तन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 182ए (4) के तहत कार्रवाई होगी। इसमें छह महीने तक की जेल या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाता है जो शोर, वायु प्रदूषण या सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 190 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत प्रथम अपराध पर तीन महीने तक की सजा या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर पाए जाएंगे और जिनका चालान किया जाएगा, उनके पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) को मोटरयान अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न करें। नियमों का पालन कर न केवल खुद को दंड से बचाएं, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग करें।



