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“KYC नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: RBI ने हरदोई सहकारी बैंक पर ठोका जुर्माना”

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

Reserve Bank of India (RBI) ने उत्तर प्रदेश के Hardoi Jilla Sahkari Bank Ltd. पर KYC (Know Your Customer) नियमों के उल्लंघन के चलते ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय सख्ती का एक स्पष्ट संकेत मानी जा रही है।

RBI द्वारा 21 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के अनुसार, बैंक ने खातों की जोखिम श्रेणी (Risk Categorisation) की समय-समय पर समीक्षा करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। नियमों के तहत यह समीक्षा कम से कम हर छह महीने में एक बार की जानी चाहिए, लेकिन बैंक इस प्रणाली को लागू करने में विफल रहा।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब National Bank for Agriculture and Rural Development (नाबार्ड) ने 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट में KYC अनुपालन से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने आरोपों को सही पाया और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय कमियों के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। साथ ही, यह भी संकेत दिया गया कि भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञों के अनुसार, KYC नियमों का पालन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में RBI का यह कदम सहकारी बैंकों के लिए एक कड़ा संदेश है कि नियमों की अनदेखी अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह घटनाक्रम न केवल बैंकिंग क्षेत्र में जवाबदेही को मजबूत करेगा, बल्कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

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