परिवहन निगम कर्मियों के लिए राहत बढ़ी, अंतिम संस्कार हेतु तत्काल सहायता
दयाशंकर सिंह का बड़ा फैसला, अब हर कर्मचारी परिवार को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम के कर्मचारियों के हित में एक अहम और संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित यात्री राहत योजना, जो 13 फरवरी 2016 से लागू है, अब और अधिक प्रभावी बना दी गई है।
इस योजना के तहत पहले बस दुर्घटनाओं में चालक या परिचालक की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था। साथ ही निगम कर्मियों की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर भी राहत देने की व्यवस्था लागू थी। अब इस योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसे और व्यापक रूप दिया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार, परिवहन निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की यदि सेवा के दौरान किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि निगम की आय से दी जाएगी और बाद में इसे यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।
मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे उनके परिवारों को कठिन समय में तत्काल सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और परिवहन निगम यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
यह कदम न केवल कर्मचारी हितों को मजबूत करेगा, बल्कि परिवहन निगम के प्रति भरोसे को भी और सुदृढ़ करेगा।



