कानपुर

5 बीघा अवैध निर्माण सील, सरकारी जमीन बेचने वाले जालसाजों पर एफआईआर दर्ज

उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देश पर एक्शन; बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कसा शिकंजा

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माणकर्ताओं और सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ अपना रुख बेहद कड़ा कर लिया है। केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडेय के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार, 29 मई 2026 को प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कब्जा और क्रय-विक्रय करने वाले आरोपियों के खिलाफ पनकी थाने में मुकदमा (प्राथमिकी) दर्ज कराया गया है।

केडीए की बड़ी सीलिंग कार्रवाई

केडीए प्रवर्तन (जोन-1बी) के विशेष कार्याधिकारी व उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में अवैध निर्माणों के खिलाफ दो प्रमुख कार्रवाई की गईं:

  • छतमरा ग्राम: यहाँ श्रीमती शांति देवी, श्री संजय पांडेय व अन्य द्वारा आराजी संख्या-984 व अन्य पर बिना केडीए से मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत कराए लगभग 4.5 बीघा क्षेत्रफल में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे टीम ने पूरी तरह सील कर दिया।
  • देहली सुजानपुर: यहाँ श्री शशांक सिंह भदौरिया व अन्य द्वारा आराजी संख्या-1842मि0 पर मानकों के विपरीत लगभग 1000 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पुलिस पत्र और ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी होने के बावजूद चोरी-छिपे चल रहे इस काम को केडीए ने सील कर दिया।

सील की गई इन दोनों संपत्तियों को संबंधित थानों (महाराजपुर एवं चकेरी) की पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द करने की विधिक प्रक्रिया जारी है। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, सुपरवाइजर मनोज कुमार, संदीप यादव, आबिद अहमद समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।

सरकारी जमीन हड़पने वाले 5 नामजद भू-माफियाओं पर केस

प्रवर्तन कार्रवाई के साथ ही केडीए ने अपनी ‘भूमि बैंक’ (जोन-2) की सुरक्षा के तहत जालसाजों को भी दबोचा है। ग्राम पनकी भौंसिह की आराजी संख्या-252, 253, 254, 249, 255 व 256 जो कि साल 1968 से केडीए के स्वामित्व की अर्जित भूमि है, उस पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। मनीष कुमार, राहुल बाजपेयी, अशोक कुमार बाजपेयी, आकाश बाजपेयी और उर्मिला बाजपेयी आदि लोग कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर इस सरकारी जमीन को किराए पर दे रहे थे और इसका क्रय-विक्रय कर अवैध लाभ कमा रहे थे।

केडीए की सख्ती के बाद थाना पनकी में इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की सुसंगत धाराओं 318, 338, 336(3) व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.आरोपी का नामपिता/पति का नामपता
1.श्री मनीष बाजपेयीश्री अशोक बाजपेयी56ए पनकी भौंसिह, पनकी, कानपुर नगर
2.श्री राहुल बाजपेयीस्व. सुरेश कुमार बाजपेयी56ए पनकी भौंसिह, पनकी, कानपुर नगर
3.श्री अशोक बाजपेयीअज्ञात117/158 एम-ब्लॉक काकादेव, कानपुर नगर
4.श्री आकाश बाजपेयीश्री रमेश बाजपेयीम.नं.-28/3 शास्त्री नगर, कानपुर नगर
5.उर्मिला बाजपेयीश्री संतोष कुमार बाजपेयीम.नं.-55 कालपी रोड, पनकी भौंसिह, कानपुर नगर

केडीए ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह की जनता से अपील

विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे केडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। केडीए की अर्जित, ग्राम समाज या सीलिंग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या क्रय-विक्रय न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सीधे भू-माफिया अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक और रिकवरी की विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।

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