उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को अपना नाम दुकान के बाहर लिखना होगा। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वो कौन सा खाना बेच रहे हैं। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
एलन मस्क ने दिखाया वर्ल्ड लीडर्स का AI फैशन शो “मोदी के नए लुक को देख हँसी नहीं रोक पाओगे”

Author: Sweta Sharma
I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.