कानपुर विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, 48 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर
बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित कॉलोनियों पर KDA सख्त, 53 बीघा भूमि को नोटिस

कानपुर में अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 बीघा भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौषिक और सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-4 द्वारा विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।
प्राधिकरण की टीम ने सकरापुर नर्वल स्थित आराजी संख्या-109, 122 एवं अन्य भूमि पर बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान रोड, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन और निर्माणाधीन भवनों को दो जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
इसके अलावा KDA ने लगभग 53 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अन्य अवैध प्लाटिंग को भी चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया है। इनमें मौजा रमईपुर और इंदिरा नगर फेज-1 क्षेत्र शामिल हैं, जहां निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ले-आउट और मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी समेत कई अधिकारी और संबंधित थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम जनता से अपील की कि किसी भी प्लाटिंग में जमीन खरीदने से पहले कानपुर विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।



