राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने के आदेश पर लगाई रोक, कहा- दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में खाने-पीने की चीजें बेचने वालों को अपना नाम दुकान के बाहर लिखना होगा। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वो कौन सा खाना बेच रहे हैं। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

 

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