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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट की सुनवाई जारी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट की सुनवाई जारी
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई राहत प्रदान नहीं की। मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है और मामले की अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होगी।
शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 18 मामलों की विचारणीयता को स्वीकार कर लिया गया था। यह आदेश उस वक्त आया था जब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच आपत्तियों को खारिज कर दिया और हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल सभी सिविल वादों को सुनने योग्य माना।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे, ने मंगलवार को सुनवाई की और फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही मुख्य मामले की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई। इसके साथ ही विवादित परिसर के सर्वे पर भी रोक जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी कि उच्चतम न्यायालय उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान राहत प्रदान करेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो सका है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस विवादास्पद मामले में आगे की दिशा तय करेगा।

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Sweta Sharma
Author: Sweta Sharma

I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.

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